UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online Kaise karen:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिय इस योजना की शुरुआत की गई है| यूपी सरकार की इस योजना का नाम यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना | अगर कोई विकलांग नागरिक बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसकों कई सारी कठनाइयों का सामना करना पढ़ता है, इसी बात तो ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिक को रोजगार खोलने के लिए यूपी सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है और जानना चाहते है कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें, योजना ला लाभ लेने किए लिए क्या पत्रता है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए सारी जानकारी आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है आपको आर्टिकल को पूरा ध्यानपूर्वक पढना है :-
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिक को स्वरोजगार/बिजनेस खोलने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसमे 20000/- और 10000/- रुपये लाभार्थी को अपने रोजगार करने हेतु सीधे आवेदक के खाते में पैसा ट्रान्सफर किया जाते है|अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो नीचे दी गयी जानकारी को पूरा पढ़े :-
UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online Kaise karen Highlights
| आर्टिकल का नाम | UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online Kaise karen |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना |
| उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| लाभ | स्वरोजगार हेतु 20000/- और 10000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है |
| ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here |
| फाइनल सबमिट करें | Click Here |
| आवेदक लॉग इन | Click Here |
| ऑफिसियल वेबसाइट | uphwd.gov.in |
UP Divyang Punarvas Yojana आवेदन करने के लिए पात्रता व शर्ते :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए|
- आवेदक का दिव्यांग प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक का होना चाहिए|
- आवेदक के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
- आवेदक की आय गरीबी रेखा से नीचे नीचे होनी चाहिए|
- दिव्यांग मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू. 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान निर्माण हेतु 20000/- रुपये एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू. 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है
- रू. 20,000/- में रू. 15,000/- की धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू. 5,000/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- इसी प्रकार रू. 10,000/- में रू. 7,500/- की धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू. 2,500/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के अंतर्गत दिए गये ऋण की वसूली कैसे की जाएगी ?
- दुकान निर्माण हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद रू. 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू. 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू. 250/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान के निर्माण/खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी। यह वसूली 24 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। लाभार्थी ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त भी अदा कर सकता है।
UP Divyang Punarvas Yojana आवेदन करने के लिए दस्तावेज :-
- आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- गारेंटर का आईडी (दुकान संचालन(खोखा,गुमटी,हाथ ठेला) होने की दशा में)
यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के लाभ
- दिव्यांगजनों को स्वरोजगार खोलने के लिय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
- दिव्यांग नागरिक को दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू. 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है |
- दिव्यांग नागरिक को दुकान निर्माण हेतु रू. 20,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है |
UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online Kaise karen
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर जाना है|
- इसके बाद आपको पंजीकरण/आवेदक करने हेतु पर क्लिक करना है|

- इसके बाद आपको New Entry Form पर क्लिक करना है|

- आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वासन योजना का फॉर्म खुलकर आ जायेगा|
- आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे – नाम, पिता का नाम, पता, आय, दिव्यांगता आदि जानकारी भरकर फॉर्म को Save कर देना है|

- फॉर्म सेव करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी जिसको नोट कर लेना है |
- इसके बाद आपको होम पेज पर आना है और Edit Save Form/Final Submit पर क्लिक करना है |
- इसके बाद अपनी स्कीम, जनपद का चयन करना है और अपनी पंजीकरण सख्यां तथा कैप्चा डालकर Search पर क्लिक करना है
- फॉर्म Search करते के बाद आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, यहां सभी जानकारियों को चेक करें और Final Submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
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