UP Samuhik Vivah Yojana Apply Online 2025 :- बेटियों के शादी के लिए यूपी सरकार द्वारा हाल में घोषणा की गयी है कि अब पुत्रियों के शादी के लिए एक लाख रुपये की अनुदान राशि इस योजना के तहत दी जायेगा ! दरअसल यूपी सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसको 1 अप्रैल से बढाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा कर दी गयी है ! कई परिवारों के इस योजना का लाभ उठाया है आप भी इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते है !

अगर आप Samuhik Vivah Yojana Registration Process, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि जानकारी जानना चाहते है तो यह लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है ! इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करगें जिसे पढ़कर आप भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा पायेगें !
UP Samuhik Vivah Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढावा देने और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के शुरुआत किया गया है ! इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पाते है, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है ! Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के अतंर्गत गरीब परिवारक की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन कि स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते है !
Samuhik Vivah Yojana में कितना पैसा मिलता है ?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद तथा निराश्रित परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु 51,000₹ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ! जिसमे से धनराशि 35000₹ कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते है और 10000₹ की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा 6000₹ समरोह के आयोजन में खर्च किया जाता है ! योजना आवेदन के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है ! जिस पर अब लाभार्थी अपना आवेदन कर सकते है ! कैसे आवेदन करना है नीचे विस्तार में पूरी जानकारी बताई गयी है !
1 अप्रैल से सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार के बढ़ाकर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी !
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ/विशेषताएं
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा !
- उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप के कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमंद है, इसका लाभ उठा सकते है !
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाकारी के पर्यवेक्षण/नियत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकार द्वारा कराया जाता है !
- गरीब परिवार के पुत्रियों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा – कपडे, चांदी कि बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्राली बैग, बैनिटी किट एवं दिवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है !
- इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा 35000/- रुपये की धनराशि उसके बैंक खाते में भेजे जायेगे !
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परवर कि विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती है !
- योजनान्तर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है !
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन के लिए योग्यता एवं शर्ते
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Samuhik Vivah Yojana Online Registration) का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता एवं शर्ते तय किये है, जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त किया जायेगा, जो निम्नलिखित है !
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए !
- कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद हो !
- आवेदक के परिवार में वार्षिक आय 200000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए !
- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री कि आयु शादी को तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो !
- वर और वधु की आयु की पुष्टि के लिए स्कुल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगें !
- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो !
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा !
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, एसी कन्याओं जो स्वाम दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी !
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन हेतु दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए !
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या व वर की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- कन्या व वर का आधार कार्ड
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
- परित्यक्ता / तलाकशुदा होने की स्थिति में कोर्ट के आदेश की प्रति
- कन्या का बैंक पासबुक की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
How to Apply Samuhik Vivah Yojana 2025
अगर अप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे बताये गये स्टेप को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते है ! ऑनलाइन फॉर्म को केवल उत्तर प्रदेश निवासी बालिग़ कन्या / एवं महिला ही आवेदन कर सकती है
- सबसे पहले आपको Samuhik Vivah Yojana की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है !
- अब आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है !

- इसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जायेगा !

- अब आपको “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे” पर क्लिक करना है !
- फिर आपके सामने न्यू टैब खुलकर आ जायेगा !

- अब आवेदिका पुत्री (बालिग़ कन्या / एवं महिला) का आधार कार्ड और नाम, जन्मतिधि, मोबाइल नंबर दर्ज कर Verify बटन पर क्लिक करना है !
- इसके बाद आपके सामने पूरा आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा !
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर फॉर्म को सबमिट करें !
- इस तरह आप सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है !
UP Samuhik Vivah Yojana Apply 2024 – Direct Link
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आवेदन पत्र संशोधन करें | Click Here |
विवाह प्रमाण पत्र प्रिंट करें | Click Here |
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक सबसे पहले अपने इस Website के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे sarkariyojanaguru.in, तो आप हमारे Website को फॉलो करना न भूलें !
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