Divyang Vivah Protsahan Yojana :- यूपी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत की गयी है जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों के शादी के लिए अनुदान प्रदान करना है | इस योजना के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है |
इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए, पात्रता, लाभ, ऑनलाइन आवेदन कैसे करे सारी जानकारी आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है आपको आर्थिक को पूरा ध्यानपूर्वक पढना है |
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 35000 रुपये की वित्तीय सहायता दिव्यांगजन को प्रदान की जाती है | इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों कों शादी विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। इस पुरस्कार के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती हेै। इस योजना की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रान्सफर की जाती है |
शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश राज्य के वह दिव्यांगजन जो आर्थिक रूप के कमजोर है और शादी का खर्चा करने में असमर्थ है, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार द्वारा Divyang Vivah Protsahan Yojana को शुरुआत की गयी है | सरकार इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए जो विकलांग है और आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे दिव्यांगजन से लिए यूपी सरकार द्वारा शादी विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं यानि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
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UP Divyang Vivah Protsahan Yojana Highlights
आर्टिकल का नाम | यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना – मिलेगा 35,000/- रुपये |
योजना का नाम | शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना |
सम्बंधित विभाग का नाम | दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
लाभ | दिव्यांगजन पुरुष को 15 हजार और महिला को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://uphwd.gov.in/hi |
पात्रता व शर्ते
- आवेदक/आवेदिका के पास न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए |
- आवेदक/आवेदिका उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदक/आवेदिका में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
- इस योजना में आवेदन हेतु युवती की आयु शादी के समय 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो। युवक की आयु 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक/आवेदिका कोई सदस्य आयकरदाता न हो।
- विवाह का पंजीकरण किया गया हो।
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- फोटो
- आधार कार्ड
- दिव्यंगता प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
महत्वपूर्ण लिंक
योजना के बारे में अधिक जाने | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here |
फाइनल सबमिट करें | Click Here |
आवेदन की स्थिति देखें | Click Here |
आवेदन का पुन: प्रिंट निकाले | Click Here |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://uphwd.gov.in/hi |
Telegram Link | ✔Join Telegram Channel |
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana Online Apply Kaise Karen
- सबसे पहले आपको http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना है |
- आपके सामने इस तरह का होज पेज ओपन हो जायेगा |
- अब आपको पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करने पर क्लिक करना है |

- इसके बाद New Tab आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन में पूछी गयी जानकारी भरनी है |
- सभी डिटेल्स भेजने के बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करने है |
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन संख्या मिल जाएगी जिसको नोट कर लेना है |

- फिर आपको होम पेज पर आना है |
- अब आपको पंजीकरण के बाद / अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपको आवेदन सख्या भरकर Submit बटन पर क्लिक करना है |
- आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसको आपको चेक कर लेना है अगर कोई संधोधन है तो कर सकते है फिर आपको Final Submit बटन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल कर देना है |
- और उसका 2 प्रिंटआउट निकाल लेना है |

- ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक हार्ड-कॉपी अपने जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य है |
- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापनोपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पात्र दिव्यांगजन को इस पुरस्कार योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा |
Check UP Divyang Vivah Protsahan Yojana Application Status
- सबसे पहले आपको http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना है |
- आपके सामने इस तरह का होज पेज ओपन हो जायेगा |
- अब आपको आवेदन की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपको अपने जनपद का चयन करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर Search पर क्लिक करना है |

- आपके सामने आवेदन का स्थिति खुलकर आ जाएगी |
- इस तरह से ऑनलाइन आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है |
🖼 प्लेटफॉर्म | 🔗 लिंक |
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✅ निष्कर्ष:
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 दिव्यांग नागरिकों और उनके परिवारों के लिए एक बेहद लाभकारी योजना है। अगर आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द ही आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 – FAQ
Q1. यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
➡️ इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को ₹35,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q2. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?
➡️ योजना का लाभ उन जोड़ों को मिलेगा जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग हो और जिनकी शादी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो।
Q3. इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करना होगा?
➡️ आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा।
Q4. योजना का पैसा कब तक मिलता है?
➡️ आवेदन सत्यापन और मंजूरी के बाद ₹35,000/- सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजा जाता है।
Q5. आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
➡️
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- शादी का प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
Q6. क्या यह योजना हर साल लागू रहती है?
➡️ हाँ, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही स्थायी योजना है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं।
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