UP Pension Problem Complaint Kaise Kare :- दोस्तों अगर आपको यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है या आपने ऑनलाइन आवेदन किया गया! पेंशन से सम्बंधित किसी भी समस्या से किया ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करना है! ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर आपको 7-15 दिन में आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है ! पेंशन से सम्बंधित शिकायत घर बैठे ही अपने मोबाइल से दर्ज कर सकते है पूरा प्रोसेस इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है आपको इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढना है :-
यूपी पेंशन क्या है, कितना लाभ मिलता है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिको जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन सभी बुजुर्गो के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Yojana) शुरुआत की गयी और निराश्रित महिलाओ एवं विधवा महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana), दिव्यांग नागरिकों के लिए दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है | इस योजना के अंतर्गत 1000/- प्रतिमाह हर तीन माह में 3000/- की एक किस्त दी जाती है एवं कुष्ठावस्था पेंशन 3000/- प्रतिमाह हर तीन माह में 9000/- की एक किस्त सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती है !
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यूपी पेंशन से सम्बंधित समस्या के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें
दोस्तों अगर आपको वृदा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है जैसे – पेंशन का पैसा नही मिल रहा है, डाटा ब्लॉक्ड कर दिया है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, फॉर्म आगे पास नही हो रहा आदि समस्या के लिए आप ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग के लिए शिकायत दर्ज कर सकते है! शिकायत दर्ज होने के 7-15 दिन में आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है | इस तरह आप शिकायत दर्ज कर अपनी पेंशन में आ रही समस्या पता कर सकते है और उनका निस्तारण कर सकते है !
पेंशन में आ रही निम्नलिखित समस्या के लिए शिकायत दर्ज कर सकते है
- पेंशन का पैसा नही रहा है !
- पेंशन डाटा Blocked कर दिया गया है !
- सत्यापन में मृतक दिखा कर पेंशन काट दी है !
- फॉर्म BDO/SDM या DWO ऑफिस से पास नही हो रहा कई महीने हो गया है !
- PFMS से संबधित समस्या जैसे – To be uploaded, Bank Details Mismatch, Reject आदि !
- पेंशन लिस्ट में नाम नही आ रहा !
- फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, जबकि लाभार्थी पात्र है !
- पेंशन काट दी गयी !
महत्त्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें | CLICK HERE | विडियो देखें |
शिकायत की स्थिति देखें | CLICK HERE |
जनसुनवाई वेबसाइट | CLICK HERE |
UP Pension Problem Complaint Kaise Kare
यूपी पेंशन में आ रही समस्या के लिए आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है, UP Pension Problem Complaint Kaise Kare शिकायत दर्ज करने के लिए आपको नीचे बताये गये प्रोसेस को फॉलो करें !
- सबसे पहले आपको जनसुनवाई पोर्टल https://jansunwai.up.nic.in/ पर जाना है !
- इसके बाद आपको शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करना है !
- इसके बाद में सहमत हूँ Check Box पर चेक कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है !
- अब आपके सामने NEW Tab खुलकर आ जाएगी !
- आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है !
- अब आपके सामने ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण का फॉर्म खुलकर आ जायेगा !
- सबसे पहले आवेदनकर्ता का विवरण जैसे – नाम, पिता/पति का नाम/लिंग भरना है !
- फिर आपको सन्दर्भ का विवरण – जैसे विभाग का नाम, संदर्भ श्रेणी, आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण भरना है !
- विभाग और संदर्भ श्रेणी क्या भरना है पेंशन के अनुसार नीचे दिया गया है !
- इसके बाद शिकायत/मांग/सुझाव क्षेत्र की जानकारी में अपना पता भरना है और आवासीय पता के लिए उपरोक्तानुसार पर क्लिक करना है !
- इसके बाद दस्तावेज अपलोड में अगर अपने शिकायत लिखी है तो उसे अपलोड करना है PDF फोर्मेट में Size 500kb से ज्यदा नही होना चाहिए !
- अब आपको सन्दर्भ सुरक्षित करें पर क्लिक करना है !
- इसके बाद आपको एक सन्दर्भ संख्या मिल जाएगी जिसको नोट कर लेना है !
शिकायत की स्थिति कैसे देखें
- सबसे पहले आपको जनसुनवाई पोर्टल https://jansunwai.up.nic.in/ पर जाना है !
- इसके बाद आपको शिकायत की स्थिति पर क्लिक करना है !
- अब आपको शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें !
- इसके बाद शिकायत की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जाएगी !