UP Parivarik Labh Yojana 2025 :- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आकस्मिक संकट के समय मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत यदि परिवार के कमाऊ मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि परिवार को अचानक आई आर्थिक मुश्किल से निपटने में मदद मिल सके।
अगर आप How to Apply for Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme 2025 के बारे में जानना चाहते है या आवेदन करना है तो यह लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है इस लेख में हम आपको पारिवारिक लाभ योजना के बारे में सभी जानकारी जैसे- पात्रता, दस्तावेज, लाभ,आवेदन प्रक्रिया आदि जानकारी बताने वाले है जिससे आप भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते है !
UP Parivarik Labh Yojana 2025 Overview
पहलू | विवरण |
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योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) |
आरंभ वर्ष | जनवरी 2016 |
लाभ राशि | ₹30,000 (एकमुश्त) |
पात्रता | मृतक का कमाऊ मुखिया, आयु 18-60 वर्ष, आय सीमा, BPL, यूपी निवासी |
दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, पहचान, निवास, आय प्रमाण, बैंक खाते, फोटो |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
समय सीमा | आवेदन 1 वर्ष में; राशि 75 दिनों में वितरित |
अधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
National Family Benefit Scheme 2025
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक न हो, और जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हों। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in के माध्यम से की जाती है। आवेदक को पंजीकरण करते समय जिला, तहसील, ग्राम, मृतक का विवरण, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन करने की अंतिम समय सीमा मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर है।
योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को तत्काल और पारदर्शी आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे कठिन समय में अपने बुनियादी खर्च पूरे कर सकें। सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि आवेदन स्वीकृति के बाद सहायता राशि 75 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। इससे योजना का लाभ तेज़ी और पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों तक पहुँच सके।
लाभ राशि और पात्रता
- आर्थिक सहायता: मृतक परिवार के आश्रितों को ₹30,000 की एकमुश्त राशि मिलती है।
- पात्रता मानदंड:
- मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सीमाएँ:
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 तक
- शहरी क्षेत्र: ₹56,460 / ₹56,450 तक (श्रोत के अनुसार मामूली अंतर हो सकता है)
- परिवार को BPL (गरीबी रेखा के नीचे) वर्ग में रहना चाहिए।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन से पहले (तैयारी — दस्तावेज़ व आवश्यक जानकारी)
- मृतक का Death Certificate (CRS/प्रमाणित स्रोत से)।
- आवेदक का और मृतक का Aadhaar (Aadhaar-seeded बैंक खाता होना चाहिए)।
- बैंक पासबुक / खाता नंबर + IFSC (Aadhaar से लिंक्ड)।
- तहसील/प्रमाणित आय प्रमाण पत्र (Income certificate) — यदि मांगा गया।
- वोटर-आईडी / राशन कार्ड / निवास प्रमाण आदि (पहचान / उम्र के सबूत)।
- मोबाइल नंबर (जो Aadhaar पर रजिस्टर्ड हो) — OTP के लिए।
नोट: आवेदन मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर करना अनिवार्य है; मृतक की आयु 18–60 वर्ष के बीच होनी चाहिए (पात्रता और आय-सीमाएँ देखें)।
भुगतान प्रक्रिया
- स्वीकृति मिलने के बाद मदद की राशि सीधे लाभार्थी के Aadhaar-seeded बैंक खाते में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यदि राशि उपलब्ध नहीं है, तो जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तत्काल वितरण की व्यवस्था की जाती है।
How to Apply UP Parivarik Labh Yojana 2025
यदि आप पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे बताये गये स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से खुद ही इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है !
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की अधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना है !
- इसके बाद आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) पर क्लिक करना है !

- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरें !

- इसके बाद Verify Mobile No. Send OTP पर क्लिक करना है और OTP वेरीफाई करना है !
- Step-I अब आपको आधार सत्यापन (Aadhaar Demographic Authentication) करना है !
- अपना आधार नंबर, कैप्चा दर्ज करें और Verify Aadhaar and Submit for Registration बटन पर क्लिक करें !
- Step-II आधार से आपके द्वारा भरा गया नाम एवं अन्य डिटेल्स की सत्यापन के बाद आपको Confirmation Message मिलेगा !
- अब OTP Based सत्यापन के लिए Verify Aadhaar(OTP Based) बटन पर क्लिक करें !
- Step-III अब आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP एवं कैप्चा कोड को भरकर Verify Aadhaar & Submit Application Form बटन पर क्लिक करें !
- नोट :- आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए उसी पर OTP आयेगा !
- आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको पंजीकरण संख्या मिल जायेगी | यह आपके मोबाइल पर SMS भी जायेगा इसे नोट कर ले एवं इसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते है !
- इसके बाद आपको Go to Login Page पर क्लिक करना है !
- अब आपको अपना पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करे और OTP भेजे पर क्लिक करना है !
- आपको OTP डालकर और कैप्चा भरकर Login करें पर क्लिक करना है !
- लॉग इन करने के बाद Dashboard ओपन हो जायेगा !
- अब आपको आवेदन करें पर क्लिक करना है !
- इसके बाद आपको बैंक का विवरण और मृतक का विवरण भरकर Submit Application पर क्लिक करना है !
- इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन, आय प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज आदि अपलोड करें !
- अब आपको जाँच हेतु प्रिंट करें पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म की जाचं कर लेनी है !
- इसके बाद आपको फाइनल प्रिंट निकाले पर क्लिक करना है और Final Print निकाल लेना है !
Note:- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ वंचित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पूर्ण नही माना जायेगा !
उपरोक्त बताये गये प्रोसेस से आप आसानी से पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है !
आवेदन-स्थिति कैसे चेक करें
- पोर्टल के होमपेज पर “Application Form Status” (या “Applicant Login”) लिंक पर जाएँ।
- अपना जिला, रजिस्ट्रेशन नंबर / खाता-नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर भरें; OTP डालकर लॉगिन करें। आपको आवेदन की वर्तमान स्थिति (Received → Processing → Forwarded → Approved → Payment) दिखेगी।
Important Links
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निष्कर्ष (Conclusion)
दोस्तों यदि अपने भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो इस लेख में बताये गये प्रोसेस से आप आसानी से Online आवेदन कर सकते है और स्टेटस भी चेक कर सकते है सभी जानकारी विस्तार में इस लेख में बताया गये है !
हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी ! अगर आपको यह लेख पसंद आया हो, तो इसे शेयर और कमेंट जरुर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें !
Parivarik Labh Yojana UP – FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल –
1- पारिवारिक लाभ की राशि कितनी है?
इस योजना में परिवार के कमाऊ सदस्य (महिला या पुरुष) की मृत्यु होने पर यूपी सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान की जाती है !
2- पारिवारिक लाभ आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
योजना का स्टेटस चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन की स्थिति आसानी से चेक कर सकते है !
3- पारिवारिक लाभ का लाभ लेने के लिए आय कितनी होनी चाहिए ?
योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में 56450 प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 का होना चाहिए !
4- पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कब तक कर सकते है ?
इस योजना का लाभ लेने की लिए आपको आवेदन मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य है !
5- पारिवारिक लाभ योजना में आयु सीमा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक की आयु 18-59 वर्ष होनी चाहिए !
6- पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म भरने के बाद फॉर्म जमा करना जरुरी है ?
हाँ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको सभी दस्तावेज संलगन कर आवेदन फॉर्म को उपजिलाधिकारी SDM ऑफिस में जमा करने जरुरी है ! जाँच पूरी होने के बाद लगभग 3 माह के अन्दर आपको इस योजना का पैसा मिल जाता है !
7- पारिवारिक लाभ योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सहायता के लिए आप टोल-फ्री नंबर 18004190001 पर कॉल कर सकते हैं !