UP Divyang Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के सामाजिक सशक्तिकरण और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस राज्य-प्रायोजित योजना के तहत, दिव्यांगजन के विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि शादी के खर्च में मदद मिल सके और समाज में समान अवसर सुनिश्चित हों।
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलता है, और इसके लिए विवाह का राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है। लाभ एकमुश्त राशि के रूप में सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
UP Divyang Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 Overview
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | यूपी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | दिव्यांगजन (40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक) |
| लाभ | दुल्हा दिव्यांग – ₹15,000, दुल्हन दिव्यांग – ₹20,000, दोनों दिव्यांग – ₹35,000 |
| मुख्य शर्त | विवाह पंजीकृत होना अनिवार्य |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन + 15 दिन में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा |
| आधिकारिक वेबसाइट | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभ (Benefits)
- यदि दुल्हा दिव्यांग है → ₹15,000/-
- यदि दुल्हन दिव्यांग है → ₹20,000/-
- यदि दुल्हा और दुल्हन दोनों दिव्यांग हैं → ₹35,000/-
पात्रता (Eligibility)
- कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना आवश्यक।
- दंपति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों या कम से कम 5 वर्षों से यहाँ रह रहे हों।
- विवाह के समय –
- दुल्हन की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
- दुल्हे की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच हो।
- दंपति का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- किसी भी सदस्य को आपराधिक मामले में दोषी न ठहराया गया हो।
- विवाह पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (प्रतिशत सहित)
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- “पंजीकरण” (Registration) विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में निम्न जानकारी भरें –
- दंपति की दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत
- दंपति का नाम
- वर्तमान पता
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की जानकारी
- आवेदन सबमिट करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
- आवेदन की हार्ड कॉपी 15 दिन के भीतर अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करें।
Important Links
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| 🖼 प्लेटफॉर्म | 🔗 लिंक |
|---|---|
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निष्कर्ष
यूपी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दिव्यांगजनों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता लाने का एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल शादी का आर्थिक बोझ कम होता है बल्कि समाज में समानता और सम्मान का संदेश भी फैलता है।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनके पास 40% या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाणपत्र है और विवाह पंजीकृत है।
Q2. योजना में कितनी राशि दी जाती है?
दुल्हा दिव्यांग – ₹15,000, दुल्हन दिव्यांग – ₹20,000, दोनों दिव्यांग – ₹35,000।
Q3. क्या अन्य राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है।
Q4. आवेदन कहाँ करें?
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर।
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