How to apply for Electric Vehicle subsidy in UP :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है, जिसके लिये एक EV Subsidy Portal की शुरुआत की गई है | इस पोर्टल के माध्यम से आप Electric Vehicle Subsidy के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
upevsubsidy.in पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, सरकार इसका 4 लेवल पर वेरिफिकेशन करेगी, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 3 दिनों के भीतर सरकार आपके बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा भेज देगी |
अगर आप भी UP EV Subsidy Yojana का लाभ उठाना चाहते है और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते है तो हम आपको इस आर्टिकल में पूरी जानकारी जैसे- ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पत्राता, दस्तावेज, आदि सभी जानकारी को बताने वाले है, आपको इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें :-
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EV Subsidy Online 2023
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी सौगात दी है | यूपी सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन के सब्सिडी का लाभ नागरिकों को पहुंचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल upevsubsidy.in की शुरुआत बुधवार को कर दी है |यदि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सरकार की तरफ से सब्सिडी पाना चाहते है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा | इसके लिए सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सब्सिडी देने का एलान किया है, यदि अपने इसके बाद किसी भी प्रकार का EV लिया है, तो आप सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते है |
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का लाभ कुछ शर्तो के साथ लिया जा सकेगा जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी वह 14 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदे हुयी होनी चाहिय | इसका लाभ 13 अक्टूबर 2022 तक लिया जा सकता है | योजना का लाभ लेने के लिए आपके पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
UP EV Subsidy Yojana का लाभ किसको मिलेगा ?
यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढावा देने के लिए EV Subsidy Yojana की शुरुआत बुधवार को कर दिया है | इसके लिए सरकार ने EV Subsidy Portal लांच कर दिया है, जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है | अब सवाल है कि इस योजना का लाभ किसकों मिलेगा | इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्ते रखी है | इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी केवल निजी खरीदार को दी जाएगी | सब्सिडी का प्रावधान एग्रीगेटर या फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए भी है | बिना बैटरी के EV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कुल सब्सिडी 50 प्रतिशत तक की होगी |
EV Subsidy Yojana के लाभ के लिए 4 लेवल का वेरिफिकेशन ?
EV वाहन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 4 लेविल का वेरिफिकेशन किया जायेगा जो निम्न प्रकार है |
- पहला वेरिफिकेशन डीलर के लेविल पर होगा |
- दूसरा वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में होगा |
- तीसरा डिपार्टमेंट के स्तर पर किया जायेगा |
- चौथा टीआई द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जायगा |
EV मालिक द्वारा पोर्टल पर दी गयी जानकारी के मुताबिक वेरिफिकेशन पूरा होते ही लगभग तीन कार्य दिवस में भागीदार बैंक सब्सिडी ग्राहक के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर देगा |
EV Subsidy Portal ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
UP EV Subsidy Portal पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए |
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- वाहन पजीकरण संख्या Vehicle Registration Number
- वाहन के चेचिस नंबर के लास्ट के 5 अंक Last 5 Digit of Registerd Vehicle Chassis Number
- मोबाइल नंबर ( जो वाहन पजीकरण में लगा हो ) Mobile Number ( at the time of application for motor vehicle registration)
आवेदन के आवश्यक आवश्यक दस्तावेज
- वाहन के पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत पासपोर्ट साइज़ फोटो Copy of passport size photograph submitted during the registration of the vehicle
- वाहन के पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत हस्ताक्षर की प्रति Copy of the signature submitted during the registration of the vehicle
- व्यक्तिगत मामलों में खरीदार के आधार की छायाप्रति यज्ञ व्यक्तिगत खरीदरी के मामले में जीएसटी प्रमाण पत्र की एक प्रति Copy of the buyer’s Aadhaar in individual cases OR a copy of the GST certificate / PAN Card in the case of non-individual purchases Copy of Vehicle Registration Certificate
- खरीदार के नाम के साथ रद्द किये गये चेक के प्रति या पासबुक के प्रति जिस पर खरीदार का नाम और बैंक संबधी विवरण स्पष्ट अंकित हो Copy of the Cancelled Cheque or Passbook where the buyer’s name and Account Number is mentioned
महत्वपूर्ण लिंक
About Scheme | CLICK HERE |
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User Manual | CLICK HERE |
ऑनलाइन आवेदन Apply Online | CLICK HERE |
लॉग इन Applicant Login | CLICK HERE |
स्टेटस Know Your Application Status | CLICK HERE |
Forgot Your Password | CLICK HERE |
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How to apply for Electric Vehicle subsidy in UP
अब आपको Electric Vehicle Subsidy के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है | नीचे आपको स्टेप by स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बताया गया है |
EV Subsidy Portal Registration Online
उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका स्टेप by स्टेप प्रोसेस नीचे बताया गया है |
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट https://upevsubsidy.in/ पर जाना है |
- इसके बाद आपको Apply Online वाले बटन पर क्लिक करना है |
- अब आपको अपना वाहन पंजीकरण संख्या, वाहन के चेचिस नंबर के अंतिम 5 अंक, मोबाइल नंबर डालकर Send OTP पर क्लिक करें |
- ओटीपी को वेरीफाई कराये
UP EV Subsidy Portal Login Online
अब यदि आपके upevsubsidy पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको लॉग इन करने की आवश्यता होगी | लॉग इन करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करें :-
- सबसे पहले आपको Applicant Login पर क्लिक करना है |
- अब आपको वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करे और Send OTP पर क्लिक करें |
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आयगा जिसे डालकर OK करना है |
- इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाने को कहा जायेगा |
- जिसे अपने अनुसार पासवर्ड बनाकर लॉग इन करना है |
- अब आपको दुबारा से लॉग इन पर जाकर वाहन नंबर और नया पासवर्ड डालकर लॉग इन करना है |
- यह फॉर्म आपको चार स्टेप में भरना है |
- जिसमे सबसे पहले आपको अपनी Personal Details, Vehicle Details, Bank Details, Application Review उपरोक्त स्टेप में सही जानकारी दर्ज करनी है |
- अब आपको एप्लीकेशन का रिव्यु दिखाई देगा जिसमे सारी डिटेल्स चेक करके Final Submit पर क्लिक करना है |
- सरकार ने जैसा कि बताया है कि आपका एप्लीकेशन 4 लेवल वेरिफिकेशन होने के बाद 3 दिनों के भीतर वाहन सब्सिडी आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी |
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना
इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-
- 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू0 5,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
- 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक, एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
- ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक , एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य ।
- ई- गुड्स कैरियर के 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर को अनुमन्य ।
Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy Scheme
Shall be provided to buyers (One time), Scheme is valid for the period of one year from the date of notification. The subsidy will be provided on early bird method. The rates of subsidy are as follows:-
- 2-Wheeler EV: @15% of ex-factory cost upto Rs 5000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 100 Cr to maximum of 2 Lac EVs
- 4-Wheeler EV: @15% of ex-factory cost upto Rs 1 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 250 Cr to maximum of 25000 EVs
- E-Buses (Non-Govt. i.e. School buses, ambulances, etc.) : @15% of ex-factory cost upto Rs 20 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 80 Cr to maximum of 400 E-Buses
- E-Goods Carriers: @10% of ex-factory cost upto Rs 1,00.000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 10 Cr to maximum of 1000 E-Goods Carriers
यूपी इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी
इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर क्रेताओं द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)” विकसित किया गया है।
- व्यक्तिगत क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
- एग्रीग्रेटर्स (Aggregators)/फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी।
- अनुमन्य ‘‘क्रय सब्सिडी’’ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।
- यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य “क्रय सब्सिडी” का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।
- इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की अन्य किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।
- अर्ह आवेदक को क्रय सब्सिडी प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट
- नीति अधिसूचित किये जाने की तिथि 14.10.2022 से 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से।
- नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत की दर से।
उपरोक्त छूट हेतु वाहन-4.0 साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जा चुके हैं। यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदत्त होगी।