Divyang Pension Online Apply UP | Viklang Pension Apply UP

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेशन योजना आवेदन :- यूपी सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। दोस्तों यदि आप UP Divyang Pension Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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📌 UP Divyang Pension Yojana 2025 Overview

योजना का नामदिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2025
विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
लाभार्थीराज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्यदिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ₹100 प्रतिमाह पेंशन (सीधे बैंक खाते में)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsspy-up.gov.in

Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana Apply

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹1000 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस धनराशि से प्रदेश के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं | UP Divyang Pension के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि जो लोग शारारिक रूप से विकलांग होते है । वह कोई काम नहीं कर पाते और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते है । इस सभी परेशानियों को देखते हुए यूपी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है । उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत यूपी सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रतिमाह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता करेगी । इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे । दिव्यांग पेंशन योजना के ज़रिये उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ताकि वह किसी पर बोझ न बन सके ।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता :-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष अधिकतम 150 वर्ष होनी चाहिए |
  • आय विवरण: ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
  • दिव्यांगता प्रतिशत : न्यूनतम 40 , अधिकतम 100
  • यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है

SSPY UP दिव्यांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ :-

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • ग्राम सभा प्रस्ताव

Divyang Pension Online Apply UP

ग्राम सभा प्रस्ताव डाउनलोड – Click Here

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन Step by Step

Video देखे – Click Here

Step 1 – सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा।

  • इसके बाद आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करना है |
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  • Step 2 – इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है |
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  • Step 3 – आपके समने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा | आवेदन फॉर्म को Fill करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करना है |
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  • Step 4 – फॉर्म Sumbit करने की बाद आपको पंजीकरण सख्या मिल जाएगी | आपको अपनी पंजीकरण सख्या नोट (लिख) कर लेनी है | उसके बाद आवेदक लॉग इन पर क्लिक करना है, आपके समने लॉग इन पेज ओपन हो जायेगा
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  • Step 5 – सबसे पहले Pension Scheme में Divyang Pension सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको Registration Number & Registered Mobile Number Fill करना है उसके बाद Send OTP पर क्लिक करना है | आपके Registered Mobile Number पर एक OTP आएगा, उसको आपको Enter OTP में Fill करना है फिर कैपचा कोड Fill करके लॉग इन करना है आपके समने Dashboard ओपन हो जायेगा |
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  • Step 6 – लॉग इन करने के बाद आपको Edit/Lock Application Form पर क्लिक करने है और अपने फॉर्म को एक बार सही से चेक करने लेना है अगर कोई करेक्शन है तो कर सकते हो, उसके बाद Final Submit पर क्लिक करने है आपका STEP – II कम्पलीट हो जायेगा |
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Step 7 – उसके बाद Adhaar Autentication पर क्लिक करना है और अपना आधार नंबर Fill करके Submit कर देना है आपका Adhaar Autentication succesfuly हो जायेगा |

Step 8 – उसके बाद आपको Print Application पर क्लिक करना है और अपना प्रिंटआउट निकालकर जिला समाज कल्याण ऑफिस मे जमा करना है सभी डॉक्यूमेंट लगाकर जैसे आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, ग्राम सभा प्रस्ताव जमा करना है |

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  • इस तरह से आप यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है !

Important Links

Apply OnlineClick Here
Official WebsiteClick Here

🏁 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana 2025) विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देती है। यदि आप पात्र हैं तो तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें और हर महीने पेंशन का लाभ उठाएं।

❓ FAQ – UP Divyang Pension Online Apply

Q1. यूपी दिव्यांग पेंशन कितनी मिलती है?
➡ पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ₹500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

Q2. आवेदन कहां से करें?
sspy-up.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q3. क्या ऑफलाइन आवेदन भी संभव है?
➡ हाँ, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Q4. किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
➡ आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि जरूरी हैं।

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DEEPU RATHORE

दीपू राठौर sarkariyojanaguru.in वेबसाइट पर एक लेखक है यहाँ पर सरकारी योजनाओं एवं जॉब सम्बंधित जुड़े लेख लिखता है ! उन्हें नौकरी, सरकारी योजना पर लेख लिखने का 3 साल से ज्यादा का अनुभव है ! दीपू लेखक के साथ-साथ नौकरी की तैयारी भी कर रहा है वें sarkariyojanaguru.in पर अपने अनुभव से सरकारी योजनाओं एवं जॉब से सम्बंधित जुडी जानकारी शेयर करता है !

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