Samuhik Vivah Yojana Apply Online :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है यदि आपके परिवार या घर में बेटियां है तो आप इस योजान का लाभ उठा सकते है ! इस योजना के तहत पुत्री के विवाह हेतु यूपी सरकार द्वारा 51000 रुपये की आर्थिक सहायता गरीब एवं आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु प्रदान की जा रही है !
अगर आप UP Samuhik Vivah Yojana Online Avedan करने का प्रोसेस जानना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ें ! हम आपको बताएगें कि कैसे आप सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर सकते है, पात्रता, दस्तावेज, लाभ आदि जानकारी नीचे विस्तार में बताई जा रही है जिसे पढ़कर आप बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा पायेगें !
Samuhik Vivah Yojana Apply Online Overview
आर्टिकल का नाम | Samuhik Vivah Yojana Apply Online |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
योजना का उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की पुत्रियों/विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ! |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
योजना का लाभ | 51,000/- |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2209259 0522-3538700 |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cmsvy.upsdc.gov.in/ |
UP Samuhik Vivah Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढावा देने और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के शुरुआत किया गया है ! इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पाते है, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है ! Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के अतंर्गत गरीब परिवारक की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन कि स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते है !
UP Samuhik Vivah Yojana में कितना पैसा मिलता है ?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद तथा निराश्रित परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु 51,000₹ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ! जिसमे से धनराशि 35000₹ कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते है और 10000₹ की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा 6000₹ समरोह के आयोजन में खर्च किया जाता है ! योजना आवेदन के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है ! जिस पर अब लाभार्थी अपना आवेदन कर सकते है ! कैसे आवेदन करना है नीचे विस्तार में पूरी जानकारी बताई गयी है !
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ/विशेषताएं
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा !
- उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप के कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमंद है, इसका लाभ उठा सकते है !
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाकारी के पर्यवेक्षण/नियत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकार द्वारा कराया जाता है !
- गरीब परिवार के पुत्रियों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा – कपडे, चांदी कि बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्राली बैग, बैनिटी किट एवं दिवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है !
- इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा 35000/- रुपये की धनराशि उसके बैंक खाते में भेजे जायेगे !
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परवर कि विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती है !
- योजनान्तर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है !
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन के लिए योग्यता एवं शर्ते
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Samuhik Vivah Yojana Online Registration) का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता एवं शर्ते तय किये है, जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त किया जायेगा, जो निम्नलिखित है !
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए !
- कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद हो !
- आवेदक के परिवार में वार्षिक आय 200000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए !
- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री कि आयु शादी को तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो !
- वर और वधु की आयु की पुष्टि के लिए स्कुल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगें !
- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो !
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा !
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, एसी कन्याओं जो स्वाम दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी !
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन हेतु दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए !
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या व वर की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- कन्या व वर का आधार कार्ड
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
- परित्यक्ता / तलाकशुदा होने की स्थिति में कोर्ट के आदेश की प्रति
- कन्या का बैंक पासबुक की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
UP Samuhik Vivah Yojana Online Form Kaise Bharen
अगर अप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे बताये गये स्टेप को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते है ! ऑनलाइन फॉर्म को केवल उत्तर प्रदेश निवासी बालिग़ कन्या / एवं महिला ही आवेदन कर सकती है
- सबसे पहले आपको Samuhik Vivah Yojana की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है !
- अब आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है !
- इसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जायेगा !
- अब आपको “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे” पर क्लिक करना है !
- फिर आपके सामने न्यू टैब खुलकर आ जायेगा !
- अब आवेदिका पुत्री (बालिग़ कन्या / एवं महिला) का आधार कार्ड और नाम, जन्मतिधि, मोबाइल नंबर दर्ज कर Verify बटन पर क्लिक करना है !
- इसके बाद आपके सामने पूरा आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा !
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर फॉर्म को सबमिट करें !
- इस तरह आप सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है !
UP Samuhik Vivah Yojana Apply 2024 – Direct Link
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आवेदन पत्र संशोधन करें | Click Here |
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ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक सबसे पहले अपने इस Website के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे sarkariyojanaguru.in, तो आप हमारे Website को फॉलो करना न भूलें !
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इस आर्टिकल को अंत तक पढने के लिए धन्यवाद,,,,
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