UP Samuhik Vivah Yojana :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गयी है| इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह हेतु ₹51000 रुपये खर्च किये जायेगे | जिसमे से ₹35000 रुपये कन्या के खाते में और ₹10000 विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय पर दिया जाएगा ₹6000 विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे |
अगर आप UP Samuhik Vivah Yojana 2023 के बारे में ज्यादा जानना चाहते है, तो इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़े | हम आपको इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता एवं शर्ते, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, योजना के लिए कैसे आवेदन करें सम्पूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में हो आपको बतायेगे :-
सामूहिक विवाह योजना क्या है ?
इस महगाई के दौर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों का विवाह करने में बहुत सारी परेशानियों एवं कठनाइयों से गुजरना पड़ता है| बेटियों के विवाह हेतु गरीब परिवार को कर्जा लेने के लिए मजबूर होते है और वह किसी से उधार तथा ब्याज पर धनराशि लेते है अपनी बेटी का विवाह करने के लिए इसी समस्या के ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार द्वारा कन्या के विवाह हेतु सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की है | इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह हेतु ₹51000 रुपये खर्च किये जायेगे | जिसमे से ₹35000 रुपये कन्या के खाते में और ₹10000 विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय पर दिया जाएगा ₹6000 विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे |
इस योजना का उद्देश्य यही है कि राज्य के सभी गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी एवं ब्याज पर पैसे नही लेना पड़े और अपनी बेटियों का अच्छे से विवाह कर सके |
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UP Samuhik Vivah Yojana Ke Liye Registration Kaise karen Highlights
आर्टिकल का नाम | यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | ₹51000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन एवं ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
सामूहिक विवाह योजना आवेदन हेतु पात्रता
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा|
- इस योजना का लाभ केवल उन बेटियों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे है |
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी दिया जायेगा |
- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नही होनी चाहिए |
- कन्या के नाम पर किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
सामूहिक विवाह योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- आवेदक का फोटो
- पु़त्री का फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति -प्रमाण पत्र
- वर-वधू का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- शादी का कार्ड या शादी का प्रमाण
- कन्या के नाम बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
UP Samuhik Vivah Yojana Ke Liye Registration Kaise karen
UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है |
योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने ब्लाक के खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निकाय/नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय जाकर UP Samuhik Vivah Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। आप चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को अच्छी तहत भरकर सभी जरूरी दस्तावेज इसके साथ अटैच करें तथा इसे वापस संबंधित कार्यालय में जमा कर दें। आवेदन स्वीकृति होने तथा आगामी सामूहिक विवाह आयोजन की जानकारी आपको कार्यालय से या मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना है |.
- इसके बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन हो जायेगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के अंतर्गत अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको सामने इस योजना ऑनलाइन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको आवेदन विवरण इत्यादि सभी विवरण को वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक का विवरण यह सभी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको Save के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है।
- इस तरह से आप यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं
Helpline Number
अगर आपको UP Samuhik Vivah Yojana में आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है या योजना से सम्बंधित कुछ जानकारी चाहियो तो विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है |
- सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए :- 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :- 18001805131 & 0522-2288861
- अल्पसंख्यक वर्ग के लिए :- 0522-2286199
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