UP Divyangjan Punarvashan Yojana 2025 – उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना, जिसे UP Divyang Punarvashan Yojana के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य राज्य में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने या सुधारात्मक साधन/दुकान खोलने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता लोन एवं अनुदान के रूप में ₹10,000 से ₹20,000 तक की राशि दी जाती है !
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और दिव्यांग है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकता है हम आपको इस लेख में बताएगें कि कैसे आवेदन करना है, पात्रता, दस्तावेज आदि जानकारी नीचे विस्तार में बताये वाले जिसे पढ़कर आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा पायेगें !
UP Divyangjan Punarvashan Yojana Overview
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना |
| उद्देश्य | दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता |
| लाभ राशि | ₹10,000 से ₹20,000 (लोन + अनुदान) |
| ब्याज दर | 4% |
| किश्त भुगतान | ₹500 प्रति माह (3 महीने के अंतराल से) |
| पात्रता | यूपी निवासी, 18–60 वर्ष आयु, 40%+ दिव्यांगता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन पंजीकरण + दस्तावेज अपलोड |
| संबंधित विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| आधिकारिक वेबसाइट | divyangjan.upsdc.gov.in |
UP Divyangjan Punarvashan Yojana 2025
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि यह योजना लाभार्थियों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करती है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को भी मुख्यधारा में लाना और उनकी कार्यक्षमता के अनुरूप उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के तहत समय-समय पर निरीक्षण और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करती है, ताकि लाभार्थी अपनी दुकान या व्यवसाय को लंबे समय तक सफलतापूर्वक चला सकें।
इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को समय पर लोन चुकाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही, सरकार की कोशिश रहती है कि दिव्यांगजन को केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहयोग भी मिले। इस कारण यह योजना अन्य योजनाओं के साथ मिलकर एक पूर्ण पुनर्वास पैकेज का हिस्सा बन जाती है।
2. लाभ और संरचना
- दुकान निर्माण हेतु: ₹20,000; जिसमें ₹15,000 लोन (4% ब्याज पर), ₹5,000 अनुदान रूप में प्रदान होता है।
- दुकान संचालन हेतु: अतिरिक्त ₹10,000; जिसमें ₹7,500 लोन (4% ब्याज) एवं ₹2,500 अनुदान रूप में दिया जाता है।
- लोन की किश्तें ₹500 प्रति माह की आसान किस्तों में, 3 महीने के अंतराल से ली जाती हैं ।
3. पात्रता मानदंड
लाभार्थी बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं:
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना।
- निक्षेपित दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40% या अधिक) होना।
- दुकान निर्माण हेतु 110 वर्ग फुट जमीन का स्वामित्व या खरीदी की क्षमता।
4. दस्तावेज़ों की सूची
आवेदन के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक कॉपी
- आय प्रमाणपत्र
- वोटर कार्ड
- दुकान संबंधी प्रमाण (यदि उपलब्ध हो)।
5. आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन का चरणबद्ध विवरण:
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- Services → पंजीकरण/आवेदन → New Entry Form भरें।
- व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स, आय, दिव्यांगता विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, कैप्चा भरकर फॉर्म सबमिट करें।
- पंजीकरण नंबर प्राप्त होने पर लॉगिन कर Final Submit करें ।
साथ ही, आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए आपके नजदीकी सीएससी (Common Service Centre) की मदद ली जा सकती है।
6. राज्य सरकार की अन्य संबंधित योजनाएँ
इस योजना के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए कई अन्य उपयोगी योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं:
- शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना: वर को ₹15,000 और वधू को ₹20,000, या दिव्यांग जोड़े को ₹35,000 तक ।
- निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसायकिल योजना: दिव्यांगजन के लिए मुफ्त ट्राइपर से सुविधा ।
- कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना, दिव्यांग पेंशन, मोटराइज्ड वाहन यात्रा, सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य लाभ इत्यादि ।
- प्रदेशीय स्तर पर ₹1,950 करोड़ की भारी निवेश योजना, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक हस्तक्षेप, वोकैशनल ट्रेनिंग, और रोजगार संबंधी अवसरों को बढ़ावा देना है।
- वर्तमान में दिव्यांगजन को मासिक ₹4,000 का भरण-पोषण भत्ता और दिव्यांग छात्रों के लिए भरण-पोषण भत्ते में ₹2,000 की वृद्धि की गई है।
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7. निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करती है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएँ—जैसे प्रशिक्षण, सहायता, पेंशन, पुरस्कार, परिवहन—इस दिशा में एक समग्र और प्रभावशाली सोच को दर्शाती हैं।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
A. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो और जिसे 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता हो, इस योजना का लाभ ले सकता है।
Q2. लोन का ब्याज कितना है?
A. लोन केवल 4% ब्याज दर पर दिया जाता है, जो कि सामान्य बाजार दर से काफी कम है।
Q3. आवेदन कैसे करें?
A. आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है।
Q4. लोन चुकाने की अवधि कितनी है?
A. लोन की किश्तें ₹500 प्रति माह की दर से, 3 महीने के अंतराल पर जमा करनी होती हैं, जिससे भुगतान का दबाव कम हो जाता है।
Q5. क्या दुकान बनाने के लिए जमीन जरूरी है?
A. हाँ, दुकान निर्माण के लिए कम से कम 110 वर्ग फुट जमीन का होना अनिवार्य है।
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