यूपी राष्टीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Apply पात्रता, स्टेटस, दस्तावेज ऑनलाइन चेक करें
यूपी सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई सारी योजनायें चलाती है, जिसमे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी मददत की जा सके और वह अपने जीवन स्तर को वह्तर कर सके, ऐसे ही एक योजना यूपी सरकार द्वारा चलायी जा रही है, जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) है | इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवार के मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को 30000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके | इस आर्टिकल के माध्यम से Rashtriya Parivarik Labh Yojana के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है जैसे – ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन का स्टेटस कैसे देखे, लिस्ट में अपना नाम कैसे देखे आदि| इस आर्टिकल को पूरा पढ़े |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 क्या हैं ?
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है और जिसकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080/- प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 56450/- प्रतिवर्ष है | परिवार के मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को 30000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके | आर्थिक सहायता धनराशि आवेदक के सीधे उनके बैंक में ट्रासफर की जाती है |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
अनुदान की धनराशि | 30000/- रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन करें | यहाँ क्लिक करें |विडियो देखें |
आवेदन की स्टेटस चेक करें | यहाँ क्लिक करें |विडियो देखें |
लिस्ट में अपना नाम चेक करें | यहाँ क्लिक करें |विडियो देखें |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना आवेदन के लिय पात्रता :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,450/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46080/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन करने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि आवेदक के खाते में भेज दी जाती है |
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राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-
- आपको फार्म अंग्रेज़ी में भरना है ।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Video देखे – Click Here
Step 1 – सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा।
इसके बाद आपको नया पंजीकरण पर क्लिक करना है |
Step 2 – आपके समने इस तरह का फॉर्म खुल जायेगा आपको फॉर्म को पूरा अंग्रेजी में भरना है और मांगे गये दस्तावेज अपलोड करना है, उसके बाद फॉर्म को Submit करना है |
Step 3 – फॉर्म Submit करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जायेगा जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाएगी |
इस तरह आपको फॉर्म पूरा हो जायेगा
Note:- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट और अपलोड लिए गये डॉक्यूमेंट की छायाप्रति उपजिलाधिकारी कार्यालय में 3 कार्य दिवस के अन्दर जमा करवाए और रशीद प्राप्त करें |
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन का स्थिति कैसे देखे :-
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के Link पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपको अपने जनपद का चयन करना है |
- इसके बाद आपको Account No. या Register No का चयन करना है, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते है |
- इसके बाद आपको अपना Account No. या Register No भरना है और Search बटन पर क्लिक करना है |
- Search करने का बाद आपके आवेदन की स्थिति ओपन हो जायगी |
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise लाभार्थियों की सूचि कैसे निकाले ?
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के Link पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की जनपदवार सूची ओपन हो जाएगी |
- आपको अपने जिले पर क्लिक करना है |
- आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपको अपने Block या Town पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपको अपनी पंचायत/वार्ड का पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपको No of Application या Amount पर क्लिक करना है नामवार लिस्ट आ जाएगी आप अपना नाम चेक कर सकते है |
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