Mukhyamantri Bal Seva Yojana Online Apply :- दोस्तों आप सभी जानने है कि कोरोना महामारी आने के कारण विश्व मे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और बहुत से लोगों को इस महामारी में मौत हो गयी है कई बच्चे अनाथ हो गई है, जिनके माता-पिता कोरोना महामारी में मौत हो गयी है | कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की 30 मई 2021 को शुरुआत की गई थी, जिसमे कोरोना महामारी में हुए अनाथ बच्चों के पढ़ाई और विवाह के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है |
आज हम आपको UP Mukhyamntri Bal Sewa Yojana के बारे में सारी जानकारी देने वाले है | अगर आप भी इस योजना के लिये पात्र में इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आपको इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ना होगा |
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Mukhyamantri Bal Seva Yojana Online Apply Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लाभ | बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपये प्रतिमाह | कस्तूरबा गाँधी बालिका/अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश | बालिकाओं को विवाह हेतु 101000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/टेबलेट प्रदान किया जाता है | बच्चों की चल-अचल सम्पतियों की क़ानूनी सुरक्षा | |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा | |
आधिकारिक वेबसाइट | up.gov.in |
योजना के बारे में
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना Mukhyamantri Bal Seva Yojana की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को आरम्भ की गई | इस योजना का संचालन महिला कल्यान एवं बाल विकास विभाग किया जा रहा है | इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी, जिनके माता-पिता कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है | इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है बल्कि उनकों पढाई से लेकर उनके विवाह (लड़की) तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है |
योजना के अंर्तगत मिलने वाले लाभ
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना Mukhyamantri Bal Seva Yojana के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाता है |
- बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपये प्रतिमाह |
- कस्तूरबा गाँधी बालिका/अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश |
- बालिकाओं को विवाह हेतु 101000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
- उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/टेबलेट प्रदान किया जाता है |
- बच्चों की चल-अचल सम्पतियों की क़ानूनी सुरक्षा |
बाल सेवा योजना पात्रता :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- इस योजना के पात्र केवल वही बच्चे होंगे जिन्होंने कोविड-19 के समय अपने माता-पिता दोनों को में किसी एक को या फिर अपने क़ानूनी अभिभावक को खो दिया हो |
- 10 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका कोई भी सगा सम्बन्धी नही है उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा रखा जायेगा |
- इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को माता-पिता के मृत्यु के 2 साल के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा |
- एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक एवं क़ानूनी रूप से गोद लिए गये) इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है |
- बच्चे की आयु 18 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए |
Bal Seva Yojana Online Apply आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
- लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- साल 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
- बच्चे एवं अभिभावक की नई फोटो से साथ पूर्व आवेदन
- आय प्रमाण पत्र (अगर माता पिता दोनों ही कि मृत्यु हो चुकी है तो देना जरुरी नही है)
- शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- कोविड से माता-पिता की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना दिशानिर्देश | CLICK HERE |
डाउनलोड आवेदन फॉर्म | CLICK HERE |
महिला एवं बाल विकास विभाग सम्पर्क | CLICK HERE |
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Mukhyamantri Bal Seva Yojana Online Apply
यदि आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आगे हम आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है |
- योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म प्राप्त करें (फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक ऊपर दिया गया है)
- इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलगन कर दें |
- इसके बाद आपको फॉर्म को जमा करना है |
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते है तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन हेतु आपको ग्राम विकास पंचायत अधिकारी, विकासखंड, जिला प्रमोशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करें |
- अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते है तो अपने लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेसन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें
- बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र बच्चे का चयन करेगी और 15 दिनों के भीतर ही आवेदन का प्रोसेस पूरा कर दिया जायेगा |
- अप्रूवल मिलने के बाद इस योजना का लाभ बच्चो को दे दिया जायेगा |