How to Apply UP Divyangjan Punarvasan Yojana :- अगर आप दिव्यांग है और आपकी आयु 18 वर्ष है उत्तर प्रदेश के निवासी है तो यूपी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार शुरू करने तथा रोजगार को बढाने के लिए 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ! आप दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना में ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है !
यदि आप Divyanjan Punarvasan Yojana Registration कैसे करें जानना चाहते है तो इस लेख को पूरा अंत तक पढ़ें ! हम आपको बताएगें कि कैसे आप दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के लिए आवेदन कर सकते है, पात्रता क्या है, दस्तावेज आदि जानकारी नीचे विस्तार में बताई जा रही है जिसे पढ़कर आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते है !
How to Apply UP Divyangjan Punarvasan Yojana Overview
आर्टिकल का नाम | UP Divyang Punarvasan Yojana Online Apply 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक |
लाभ | स्वरोजगार हेतु 20,000/- और 10,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है |
ऑफिसियल वेबसाइट | uphwd.gov.in |
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना क्या है ?
सरकार द्वारा दिव्यगों को रोजगार से जोड़ने की मुहीम लगातार जारी है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग दिव्यगों को दुकान संचालन के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है ! इसमे छोटी और बड़ी दुकान खोलकर आप रोजगार कर सकते है ! स्वरोजगार शुरू होने के लिए आपको 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाति है जिसकों आसान किस्तों में भर सकते है ! इस योजना का लाभ लेकर दिव्यांग अपनी खुद की जीविका को मजबूत कर सकते है !
UP Divyang Punarvas Yojana आवेदन करने के लिए पात्रता व शर्ते :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए|
- आवेदक का दिव्यांग प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक का होना चाहिए|
- आवेदक के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
- आवेदक की आय गरीबी रेखा से नीचे नीचे होनी चाहिए|
- दिव्यांग मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू. 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान निर्माण हेतु 20000/- रुपये एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू. 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है
- रू. 20,000/- में रू. 15,000/- की धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू. 5,000/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- इसी प्रकार रू. 10,000/- में रू. 7,500/- की धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू. 2,500/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के अंतर्गत दिए गये ऋण की वसूली कैसे की जाएगी ?
- दुकान निर्माण हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद रू. 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू. 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू. 250/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान के निर्माण/खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी। यह वसूली 24 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। लाभार्थी ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त भी अदा कर सकता है।
UP Divyang Punarvas Yojana आवेदन करने के लिए दस्तावेज :-
- आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- गारेंटर का आईडी (दुकान संचालन(खोखा,गुमटी,हाथ ठेला) होने की दशा में)
यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के लाभ
- दिव्यांगजनों को स्वरोजगार खोलने के लिय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
- दिव्यांग नागरिक को दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू. 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है |
- दिव्यांग नागरिक को दुकान निर्माण हेतु रू. 20,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है |
UP Divyang Punarvasan Yojana Online Apply 2024
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर जाना है|
- इसके बाद आपको पंजीकरण/आवेदक करने हेतु पर क्लिक करना है|
- इसके बाद आपको New Entry Form पर क्लिक करना है|
- आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वासन योजना का फॉर्म खुलकर आ जायेगा|
- आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे – नाम, पिता का नाम, पता, आय, दिव्यांगता आदि जानकारी भरकर फॉर्म को Save कर देना है|
- फॉर्म सेव करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी जिसको नोट कर लेना है |
- इसके बाद आपको होम पेज पर आना है और Edit Save Form/Final Submit पर क्लिक करना है |
- इसके बाद अपनी स्कीम, जनपद का चयन करना है और अपनी पंजीकरण सख्यां तथा कैप्चा डालकर Search पर क्लिक करना है
- फॉर्म Search करते के बाद आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, यहां सभी जानकारियों को चेक करें और Final Submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
नोट :- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दिव्यांगजन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है !
UP Punarvasan Yojana – Direct Link
Official Website | Click Here |
Online Apply | Click Here |
Final Submit | Click Here |
Login/Status Check | Click Here |
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक सबसे पहले अपने इस Website के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे sarkariyojanaguru.in, तो आप हमारे Website को फॉलो करना न भूलें !
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